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अफीम के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को एक साल सजा कैद, 15 हजार जुर्माना

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चंडीगढ़। एनडीपीएस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव जोशी की अदालत ने दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान मोहाली निवासी आसिफ खान के रूप में हुई है। उससे 210 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
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8 जुलाई, 2017 को सेक्टर-36 पुलिस स्टेशन में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के मुताबिक पुलिस सेक्टर-42 की डिवाइडिंग रोड पर बैरिकेड लगाकर गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। पुलिस ने 42 मार्केट की ओर से मोटरसाइकिल पर एक युवक को आते देखा। पुलिस को देखते ही उसने बाइक को वापस करने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस ने उसे रोक लिया। उसने पॉलिथीन बैग को फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बैग से अफीम बरामद हुई। वह इसका लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका।
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