चंडीगढ़। ट्रिब्यून चौक के पास बीच सड़क युवक की पिटाई करने के मामले में अदालत ने आरोपी युवती के भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए अरेस्ट वॉरेंट जारी किया है। आरोपी युवती बीते चार महीने से कोर्ट में पेश नहीं हुई है। अदालत ने उसे जमानत पर रिहा किया था। बुधवार को एक बार फिर युवती सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुई। इस पर अदालत ने कहा कि आरोपी जानबूझकर काननूी प्रक्रिया से बचने के लिए अदालत में पेश नहीं हो रही है। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते हुए गिरफ्तारी वॉरेंट जारी कर दिया। केस की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को होगी।
जून 2019 में बीच सड़क एक युवती द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो औद्योगिक थाना क्षेत्र में आने वाले ट्रिब्यून चौक पास बनाया गया था। वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया और पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया था कि वह घटना वाले दिन शाम करीब सात बजे अपने रिश्तेदार को छोड़ने जीरकपुर जा रहा था। वह ट्रिब्यून चौक से आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से रिवर्स गियर में उसकी तरफ आई। इस पर उसने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाते हुए युवती को सही ढंग से कार चलाने को कहा। इस पर गुस्से में युवती ने कार से निकलकर लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। घायल युवक को जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया। वहीं, पूरी घटना का वीडियो राहगीरों बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवती शीतल शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 323, 341, 308 व 506 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।