फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: हैंड ग्रेनेड हमले के आरोपियों की हिरासत अवधि 30 दिन बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। सेक्टर-10 के कोठी नंबर-575 में हैंड ग्रेनेड हमले में शनिवार को एडीजी की अदालत में सुनवाई हुई। एनआईए ने इस मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों की यूएपीए के तहत 30 दिनों की हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई एनआईए की विशेष अदालत में 9 जनवरी को होगी।
विज्ञापन




बता दें कि सितंबर महीने में कोठी नंबर-575 में ऑटो सवार दो अज्ञात लोगों ने हैंड ग्रेनेड फेंककर धमाका किया था। इस मामले में यूटी पुलिस सहित केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी थी। यूटी पुलिस ने सबसे पहले ऑटो चालक कुलदीप को गिरफ्तार किया था, जबकि पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने महज 72 घंटे में ही वारदात को अंजाम देने वाले रोहन व विशाल मसीह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामले की जांच एनआईए को ट्रांसफर हो गई थी। एनआईए इस मामले में अमृतसर जेल में बंद आरोपी आकाशदीप सिंह और अमरजीत सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि आकाशदीप पिछले लंबे समय से पाकिस्तान में हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में था। रिंदा ने ही 30 अगस्त को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर के पास धनोआ गांव में हथियार भेजे थे, जोकि बाद में रोहन व विशाल मसीह को दिए गए थे। मामले में पांचों आरोपी फिलहाल बुड़ैल जेल में हैं और शनिवार को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

वहीं, इस मामले में एनआईए ने गिरफ्तार आरोपियों पर लगाई गई यूए (पी) अधिनियम की धारा 43 डी 2 (बी) के प्रावधानों के तहत आरोपियों की हिरासत 30 दिन अतिरिक्त बढ़ाने के लिए अदालत में आवेदन दायर किया लेकिन कोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने के लिए 9 जनवरी की तारीख दे दी। हालांकि, इससे पहले एनआईए पांचों आरोपियों से जांच की समय सीमा को 90 दिनों से आगे बढ़ाकर 180 दिनों तक करवा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


फोटो 03: बम की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी। फाइल फोटो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें