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पंजाब: हाईवे के होटलों में परोसी जा सकेगी शराब, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Tue, 20 Jun 2017 09:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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liquor - फोटो : Demo Pic
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पंजाब सरकार ने होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। अब नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित होटल, क्लब और बार शराब परोस सकेंगे। सोमवार को कैबिनेट ने इसके लिए पंजाब एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी।
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में पंजाब एक्साइज एक्ट की धारा 26-ए में संशोधन को हरी झंडी दे दी गई। जिसके तहत नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में स्थित होटल, बार व क्लबों को पाबंदी से मुक्त कर दिया गया, इसके बाद सभी होटल आदि शराब परोस सकेंगे। लेकिन यह भी तय है कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब का ठेका नहीं होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संबंध में कानून बनाने के लिए बिल विधानसभा के बजट सत्र में ही लाया जाएगा। 

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पंजाब एक्साइज एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी

Punjab Cabinate meeting - फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। होटल मालिकों का करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा था।

क्योंकि बड़े शहरों में ज्यादातर होटल राजमार्गों पर स्थित हैं। होटल मालिकों ने कुछ समय पहले सीएम से मिलकर मांग की थी कि उन्हें राहत दी जाए। क्योंकि कुछ अन्य राज्य कानून में संशोधन कर इंडस्ट्री को राहत दे चुके हैं। पंजाब सरकार ने भी उन्हें बड़ी राहत दे दी।
 
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