हरियाणा सरकार के सभी विभागों में अब हिंदी में ही काम होगा। सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी जिला व सत्र न्यायाधीशों और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रभाषा हिंदी में ही सरकारी टिप्पणियां व पत्राचार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों से संबंधित हों। केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिंदी भाषा में ही करें। यदि अति आवश्यक हो तो एक अंग्रेजी रूपांतरण साथ में भेजा जाए।
सभी विभागों, उपायुक्तों, बोर्डों व निगमों आदि को ये भी निर्देश जारी किए हैं कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करा कर इसे विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। ताकि जनसाधारण को इन्हें समझने में कोई परेशानी न हो। सरकार ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।