चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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पंजाब में किसानों की आत्महत्या के बाद उनके परिवार को मुआवजा देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा करना अपराध करने वालों के परिजनों को इंसेंटिव देने जैसा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कदम उठाने ही हैं तो इसलिए उठाओ कि किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर न होना पड़े। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले में याचिका दाखिल करने वाले वकील एचसी अरोड़ा ने मुआवजे की स्कीम को बेहतर बनाने वाली याचिका वापस ले ली।
साथ ही यह छूट भी ली कि वे किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसके लिए ठोस नीति बनाने को निर्देशों के लिए जनहित याचिका दाखिल करेंगे। मामले में याचिका दाखिल करते हुए पंजाब में किसानों की आत्महत्या पर मुआवजा देने की पालिसी को स्ट्रीम लाइन करने की मांग की गई थी।