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Chandigarh News: बॉन्ड राशि भरने पर 2007 से पहले के स्थापित स्कूलों के विद्यार्थी दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा

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स्थायी मान्यता लेने पर बॉन्ड राशि स्कूलों को वापस कर दी जाएगी
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने साल 2007 से पहले स्थापित अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत दे दी है। ऐसे स्कूल निश्चित बॉन्ड राशि जमा करके शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए संबद्धता ले सकेंगे। यदि स्कूल बॉन्ड राशि भरते हैं तो 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। सरकार ने कहा कि यदि ऐसे स्कूल 31 मार्च 2024 तक स्थायी मान्यता प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उनकी बॉन्ड राशि जब्त कर ली जाएगी और स्कूल की ओर से चलाई जा रही अस्थायी कक्षाएं स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। वहीं, यदि स्कूल मान्यता ले लेते हैं तो बॉन्ड राशि स्कूलों को वापस कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से करीब 470 स्कूलों के करीब सवा दो लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। इन स्कूलों में 10वीं व 12वीं के करीब 20 हजार विद्यार्थी हैं। इस पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा है कि सरकार ने स्कूलों को जो राहत दी है, वह तो अच्छी बात है, मगर सरकार को बॉन्ड राशि माफ कर देनी चाहिए। नियमानुसार 5वीं तक के स्कूल को एक लाख, 8वीं तक के स्कूल को 1.50 लाख और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए दो लाख रुपये बॉन्ड राशि तय की गई है।
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