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सड़कों पर अब थूका तो होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना, विभागों, बोर्ड-निगमों का बकाया भुगतान स्थगित

Fri, 24 Apr 2020 12:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
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हरियाणा की सड़कों पर अब यदि किसी ने भी थूका तो उसकी खैर नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर थूकने वालों के खिलाफ अब जुर्माना भी किया जाएगा और धारा 188 के तहत कार्रवाई भी होगी। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक की ओर से इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों, निगम आयुक्तों और स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों और सचिवों को सर्कुलर भेज दिया गया है। 

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असंध नगर निकाय सचिव राजेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से यह निर्देश सभी राज्यों के शहरी निकाय विभागों को भेजे गए हैं। जिसके बाद मुख्यालय ने अब हरियाणा के सभी नगर निकायों को इन आदेशों के पालन का निर्देश दिए हैं।

सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इन निर्देशों में कोरोना संक्रमण के चलते सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर तुरंत प्रभाव से थूकने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय पहले अपने क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करेंगे कि वे सार्वजनिक स्थान और सड़कों पर न थूकें।
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उसके बाद यदि फिर भी लोगों ने आदेशों की अवहेलना की तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी निकायों में स्टाफ द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग के आला अफसरों के निर्देशों पर निकाय कर्मचारी रोजाना विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं।

सचिव राजेश कुमार ने अपील की है कि आमजन भी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सहयोग करें। उनके अनुसार इलाकों में सफाई कर्मचारी भी शिद्दत के साथ सफाई और कूड़ा निस्तारण के काम में लगे हुए हैं। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

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विभागों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरण का बकाया भुगतान स्थगित

हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों-निगमों व प्राधिकरणों की 15 मार्च और उसके बाद की सभी बकाया राशियों के भुगतान को 15 मई 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। तय अवधि के लिए सभी भुगतानों पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के भवनों एवं दुकानों के किराए में भी छूट देने का निर्णय लिया है।

औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिक्सड चार्ज पर 25 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऑटो, मोटर कैब, मैक्सी कैब, बस और ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों को 15 मार्च से 15 मई, 2020 की अवधि के लिए मोटर वाहन कर की समानुपातिक छूट दी जाएगी। ऐसे सभी भवनों, परियोजनाओं और उपकरण जो कोविड-19 से संबंधित नहीं हैं, के लिए समयावधि बिना किसी जुर्माने के 15 मई 2020 तक बढ़ाई जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता, जिनका मासिक फिक्स चार्ज 40,000 रुपये से अधिक है, को अब 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। मासिक फिक्स चार्ज की शेष 75 प्रतिशत राशि जुलाई से दिसंबर 2020 तक छह समान किस्तों में वसूल की जाएगी। यह लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जिनकी खपत जनवरी और फरवरी महीने के औसत से 50 प्रतिशत से कम है। 

सरकार के विभागों, बोर्ड और निगमों को 15 मार्च, 2020 तक किए जाने वाले भुगतान को 30 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। अब इस अवधि को 15 मई, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बढ़े हुए साधारण ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि बोर्ड और निगम इससे अधिक छूट देना चाहते हैं तो वे अपने वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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