हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों-निगमों व प्राधिकरणों की 15 मार्च और उसके बाद की सभी बकाया राशियों के भुगतान को 15 मई 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। तय अवधि के लिए सभी भुगतानों पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के भवनों एवं दुकानों के किराए में भी छूट देने का निर्णय लिया है।
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिक्सड चार्ज पर 25 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऑटो, मोटर कैब, मैक्सी कैब, बस और ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों को 15 मार्च से 15 मई, 2020 की अवधि के लिए मोटर वाहन कर की समानुपातिक छूट दी जाएगी। ऐसे सभी भवनों, परियोजनाओं और उपकरण जो कोविड-19 से संबंधित नहीं हैं, के लिए समयावधि बिना किसी जुर्माने के 15 मई 2020 तक बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता, जिनका मासिक फिक्स चार्ज 40,000 रुपये से अधिक है, को अब 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। मासिक फिक्स चार्ज की शेष 75 प्रतिशत राशि जुलाई से दिसंबर 2020 तक छह समान किस्तों में वसूल की जाएगी। यह लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जिनकी खपत जनवरी और फरवरी महीने के औसत से 50 प्रतिशत से कम है।
सरकार के विभागों, बोर्ड और निगमों को 15 मार्च, 2020 तक किए जाने वाले भुगतान को 30 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। अब इस अवधि को 15 मई, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बढ़े हुए साधारण ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि बोर्ड और निगम इससे अधिक छूट देना चाहते हैं तो वे अपने वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।