चंडीगढ़। जिला अदालत ने मोबाइल स्नैचिंग के मामले में पकड़े युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी हुए युवक की पहचान हिमांशु के तौर पर हुई है। छह साल पहले हुई स्नैचिंग के मामले में सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 17 अप्रैल 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। मामले में चली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने पकड़े गए युवक को पहचानने से इनकार कर दिया। जिस पर अदालत ने उसे बरी कर दिया। दर्ज मामले के मुताबिक 17 अप्रैल 2017 को हल्लोमाजरा के रहने वाले पंकज से दो नकाबपोश युवक कबाड़ी मार्केट के पास मोबाइल झपटकर फरार हो गए थे। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस ने हिमांशु को मामले में झूठा फंसाया था। शिकायतकर्ता पंकज ने कोर्ट में कहा कि उसने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी, बल्कि पुलिस ने उससे खाली कागज पर अंगूठा लगवाया था। वहीं पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे मोबाइल फोन रिकवर किया गया था जबकि शिकायतकर्ता पंकज ने कहा कि उसे आज तक मोबाइल मिला ही नहीं। वहीं पुलिस के बयानों में भी मतभेद पाए गए। इस पर कोर्ट ने आरोपित हिमांशु को बरी कर दिया।