पंचकूला। सैर कर रही महिला से चेन छीनने के मामले में जिला अदालत ने दोषी कन्हैया उर्फ कार्तिक को पांच साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दायर मामला 17 अप्रैल 2018 का है। पीड़ित महिला उर्मिल शर्मा निवासी सेक्टर-10 ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सुबह सैर कर अपने घर की तरफ जा रही थी। इस दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आया और उसके गले से दो तोले की सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। इस बारे में उन्होंने सेक्टर-10 पुलिस चौकी में शिकायत दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने सेक्टर-5 थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा -379- ए के तहत मामला दर्ज किया।