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Chandigarh News: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी बयानों में विरोधाभास के चलते बरी

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चंडीगढ़। जिला अदालत में 16 साल की लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला साबित नहीं हो सका। पीड़िता बयानों से मुकर गई। इसके चलते कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। बरी होने वाले युवक की पहचान मौलीजागरां कॉलोनी निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है।
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नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने राजेश कुमार के खिलाफ अपहरण और एक से ज्यादा बार दुष्कर्म करने की धारा समेत पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी 5 फरवरी 2023 से लापता है। 11 मार्च 2023 को गांव रायपुरकलां से पीड़िता बरामद हुई। पीड़िता का कहना था कि आरोपी राजेश ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे। इसके बाद मामले में दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया था। इसके बाद उसे स्नेहालय शिफ्ट कर दिया गया। चार्जशीट में पीड़िता, पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों समेत कुल 10 गवाह रखे गए थे।

पहले कहा-जबरन चूड़ा पहनाया व शराब के नशे में गलत काम करता था
पीड़िता ने पहले बयानों में कहा था कि वह नौवीं क्लास में पढ़ती है। वह आरोपी को जानती थी। वह उसे मार्किट में दिखा था। वह ट्रक में सवार था, उसने उसे अंदर खींच लिया। उसने पीड़िता को रायपुरकलां के एक कमरे में रखा। यहां शारीरिक रूप से हमला किया व कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। हालांकि पीड़िता ने मना कर दिया। आरोपी ने लगभग एक महीने तक उसे कमरे में रखा। आरोपी जबरन उसकी मांग भर उसे चूड़ा पहनाता, मगर वह फेंक देती। फिर आरोपी उसे पीटता व शराब के नशे में उसके साथ दो-तीन बार गलत काम किया। वही, कोर्ट को दिए बयान में उसने कहा कि वह घर से सहेली को मिलने गई थी। फिर मामा के घर रामगढ़ चली गई जहां लगभग एक महीने रही। इसके बाद चंडीगढ़ में जॉब ढूंढ़ने आ गई। वह आरोपी को नहीं जानती और न ही उसने उसके साथ कुछ गलत किया था। बयान में विरोधाभास के चलते कोर्ट ने आरोपी को बरी करार दे दिया।
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