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जेल में कोरोना के डर से सामूहित दुष्कर्म के आरोपियों ने मांगी जमानत, याचिका खारिज

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चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया के एक होटल में महिला को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका का जिला अदालत ने खारिज कर दी। इन्होंने जेल में कोरोना संक्रमित होने का डर बताकर याचिका लगाई थी। संगरूर निवासी आरोपी मनदीप कुमार लक्की ने अदालत में दायर की याचिका में अपील करते हुए कहा कि केस की सुनवाई लंबी चलनी है। जेल में उन्हें कोरोना महामारी से संक्रमित होने का डर है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
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वहीं सरकारी पक्ष के वकील ने दोनों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी मामले के गवाहों के बयान अदालत में होने बाकी है। अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है, तो केस से जुड़े गवाहों और सबूतों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए दोनों को अभी जमानत मंजूर न किया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि पंजाब के मानसा निवासी पीड़िता ने इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पति के साथ झगड़ा हो रखा है। इसकी वजह से वह अपने आठ वर्षीय बच्चे के साथ पटियाला स्थित एक पीजी में रहती है। इस बीच उसकी दोस्ती लक्की से हो गई। आरोप था कि 6 जुलाई को लक्की ने उसे चंडीगढ़ बुलाया। पहले तो पीड़िता ने मना किया लेकिन बाद में वह मान गई। लक्की के साथ उसका दोस्त मनदीप भी था। इस दौरान लक्की पीड़िता को इंडस्ट्रियल एरिया के होटल में ले गया, जहां उसे बीयर और शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था।
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