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Chandigarh News: महिला को ट्रक से कुचलकर फरार हुआ आरोपी चालक दोषी करार, दो साल की कैद

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने 12 साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में सड़क हादसे में हुई एक महिला की मौत के मामले में आरोपी ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले ट्रक चालक दिलावर सिंह के रूप में हुई है। दोषी को इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने सितंबर 2011 में ट्रक के नीचे कुचलकर एक महिला को मौत के घाट उतारने के मामले में गिरफ्तार किया था। मामले में करीब 12 साल तक चली अदालत कार्रवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है। दर्ज मामले के तहत मृतक महिला के पति ब्रिजेश कुमार यादव ने दोषी ट्रक चालक पर पत्नी को ट्रक के नीचे कुचलते हुए फरार होने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। घटना के बारे में शिकायतकर्ता पति ने पुलिस को बताया कि 3 सितंबर 2011 को वह ड्यूटी से लौट रहा था। जब वह इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लॉट नंबर-23 के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसकी पत्नी मंजू देवी पैदल आ रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते साथ ही उसकी पत्नी गिर गई, इसके बावजूद आरोपी चालक ने ट्रक रोकने के बजाय उसकी पत्नी को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद पत्नी को सेक्टर-32 जीएमसीएच ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मामले में इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मृतक महिला के पति की शिकायत पर आईपीसी की धारा 279, 304-ए और एमवी अधिनियम की धारा 3/181 के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस अदालत में धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट पेश की गई। मामले में चली सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि पुलिस घटना को लेकर कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सकी है। ट्रक चालक बेगुनाह है। वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने मामले को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रिकॉर्ड में पर यह साबित हुआ है कि दिलावर सिंह अपना ट्रक तेजी और लापरवाही से चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई और मंजू देवी की मौत हो गई। सामने आए सबूतो और दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
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