संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। जिला अदालत ने तीन साल पुराने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी श्री भगवान उर्फ शिवा को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सबूतों के अभाव और पीड़िता के बयान बदलने के बाद सुनाया।
मामला वर्ष 2022 का है। शहर की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी ट्यूशन के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। दो दिन बाद पुलिस ने किशोरी को श्रीगंगानगर (राजस्थान) से बरामद किया और आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान किशोरी ने अदालत को बताया कि उसे पैरी नामक युवक शादी का वादा कर राजपुरा ले गया था। वहां जब उसने गलत हरकत करने की कोशिश की तो वह वहां से भागकर बस से श्रीगंगानगर पहुंच गई। वहां शिवा ने उसकी मदद की और परिवार को सूचना दी। इसके बावजूद पुलिस ने शिवा को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया जबकि असली आरोपी पैरी को कभी नहीं पकड़ा गया।