चंडीगढ़। इंडियन ओवरसीज बैंक से 4.53 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। पांच आरोपियों में फूल कुमार झा, नीतू झा, आशुतोष झा, भास्कर मिश्रा और आदर्श कुमार राजवंशी शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई पर आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। पिछली सुनवाई पर इनमें से चार आरोपियों को एक एक लाख रुपये की गारंटी पर अग्रिम जमानत मिली थी।
27 सितंबर 2019 को सीबीआई ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज किया था। इन सभी के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक चंडीगढ़ के मुख्य कारण प्रबंधक जगनंदन गणेसन ने शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि एक निजी कंपनी के हिस्सेदार फूल कुमार झा और नीतू झा ने ब्रांच प्रबंधक आदर्श कुमार राजवंशी की सहायता से करोड़ों रुपये की उधार की सुविधा और ऋण ले लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने किसी और काम के लिए कर लिया। जांच के बाद पता चला था कि इस मामले में बैंक के ही अन्य अधिकारी भी शामिल थे। अब इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी 467 468 और 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2),13(1)(डी) के तहत आरोप तय किए गए हैं।