चंडीगढ़। साल 2016 में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई अदालत ने 1500 रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सरकारी मुलाजिम गुरदीप सिंह को दोषी करार दिया है। सीबीआई अदालत दोषी को 13 सितंबर को सजा सुनाएगी।
दरअसल, सीबीआई ने 7 अक्तूबर 2016 को महालेखाकार, पंजाब और यूटी सेक्टर-17 के कार्यालय में तैनात अकाउंटेंट गुरदीप सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। लुधियाना निवासी केसर सिंह ने इस मामले में दी गई शिकायत में बताया था कि गुरदीप ने उसकी लोन फाइल को मंजूरी देने के लिए उससे 1500 रुपये की मांग की थी। उसने केसर सिंह को पैसे देने के लिए उसके कार्यालय में आने को कहा। केसर ने सीबीआई से शिकायत दी। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर गुरदीप को गिरफ्तार कर लिया था।