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Chandigarh News: 269 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को दी कम्युनिटी सर्विस की सजा

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चंडीगढ़। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेेएम) ने 269 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक को 15 दिनों तक कम्युनिटी सर्विस की सजा दी है। साथ ही उस पर 53 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसने 253 बार लाल बत्ती तोड़ी। इसके अलावा 14 चालान रोड मार्किंग वायलेशन और दो चालान हेलमेट न पहनने को लेकर हुए। वाहन चालक ने सोमवार को जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया। अदालत ने वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसके वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। उसे 15 दिनों तक यातायात विभाग में सामुदायिक सेवा करनी होगी। बता दें कि इससे पहले 222 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को भी कम्यूनिटी सर्विस की सजा दी गई थी, जो वर्तमान में शहर में ट्रैफिक पुलिस के साथ सजा के तौर पर ड्यूटी कर रहा है।
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