चंडीगढ़। शिक्षा विभाग ने श्रेणी ए, बी और सी के कर्मियों को ऑनलाइन संपत्ति रिटर्न भरने के निर्देश दिए हैं। सेकेंडरी निदेशक की ओर से जारी पत्र में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद निदेशक (एससीईआरटी) गुरुग्राम, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी डाइट प्राचार्य को निर्देश दिए कि वित्त वर्ष 2023-24 की ऑनलाइन संपत्ति कर 30 अप्रैल तक भरना अनिवार्य है। साथ ही निर्देश दिए कि निदेशालय को प्रमाण-पत्र भेजना होगा कि उनके अधीनस्थ कार्यरत किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की 2023-24 की ऑनलाइन संपत्ति कर भरना लंबित नहीं है, ताकि सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।