शहरवासी सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। नगर निगम ने सोमवार शाम को इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने शहरवासियों को छूट प्रदान कर राहत दी है। अब सेल्फ असेसमेंट स्कीम 8 फरवरी 2016 तक जारी रहेगी।
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पब्लिक नोटिस के अनुसार दो माह तक हाउस टैक्स खुद जमा कराने वालों को 40 प्रतिशत छूट मिलेगी। जबकि उसके अगले दो माह में हाउस टैक्स जमा कराने वालों को 30 और उससे अगले दो माह में हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
मालूम हो कि पिछले सप्ताह प्रशासन ने शहरवासियों पर हाउस टैक्स लगाते हुए निगम की राय लिए बिना नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस, भाजपा और लोगों का निरंतर प्रशासन पर हाउस टैक्स का रेट कम करने का दबाव बन रहा था।
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इसलिए प्रशासन ने पब्लिक नोटिस जारी करते समय लोगों को पहले दो माह में हाउस टैक्स जमा कराने वालों को राहत दी है। नगर निगम के तहत आने वाली कॉलोनियां और गांवों को हाउस टैक्स से छूट दी गई है।
60 दिन तक (12 अगस्त से लेकर 10 अक्तूबर तक)40 प्रतिशत61 से 120 दिन तक (11 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक)30 प्रतिशत121 से 180 दिन तक (10 दिसंबर से 8 फरवरी 2016 तक)20 प्रतिशत
पूर्व फौजियों, विधवाओं अशक्तों को भी छूट
प्रशासन ने भाजपा की भी मांग मान ली है। ऐसे में पूर्व फौजियों को हाउस टैक्स से छूट दी गई है। शहर में 12 हजार पूर्व फौजियों के घर हैं। पंजाब में भी पूर्व फौजियों को हाउस टैक्स से छूट मिली हुई है। विधवाओं और अशक्तों को भी हाउस टैक्स से छूट दी गई है। मालूम हो कि अमर उजाला ने पहले ही इन कैटेगरी के लोगों को हाउस टैक्स से छूट की खबर प्रकाशित की थी। उक्त सभी कैटेगरी में 300 गज (12 मरले) तक के मकान में रहने वालों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी।
यहां जमा करवा सकते हैं नगर निगम ने 50 हजार सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत फॉर्म छपवाएं है। जिसमें लोग ओबीसी, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के अलावा नजदीकी ई-संपर्क सेंटर में हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। हाउस टैक्स के लिए फॉर्म निगम की टैक्स ब्रांच और बैंकों की शाखाओं से निशुल्क मिलेंगे। जो लोग 180 दिन तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराएंगे उनसे 25% अतिरिक्त हाउस टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा।
फ्लैट के लिए सेक्टर-44 डी के एमआईजी फ्लैट में रहने वाले हर धारक को प्रति साल 601 रुपये अदा करना होगा। सेक्टर-38 वेस्ट के एचआईजी फ्लैट में रहने हर धारक को हर साल 1535 रु. अदा करने होंगे।
छूट का दायरा बढ़ सकता है बेशक प्रशासन ने शहरवासियों पर हाउस टैक्स लगाया है लेकिन छूट का अधिकार नगर निगम को है। ऐसे में नगर निगम अगले वर्षों में सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स में छूट का दायर 40 से बढ़ाकर 50 से 60% भी कर सकता है। निगम इसमें कभी भी नए नियम बना सकता है।
फॉसवेक की बैठक में रेजिडेंट्स और कांग्रेस पार्टी विरोध करती आई है कि प्रशासन ने दोहरा हाउस टैक्स थोपा है। उस समय कुल एरिया और कुल कवर्ड एरिया दोनों पर हाउस टैक्स के रेट तय थे। अब निगम की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में कुल प्लॉट एरिया वह होगा, जिसमें कोई निर्माण नहीं हुआ है।
उदाहरण के तौर पर अगर प्लाट एरिया 500 वर्ग गज है और उसमे 300 वर्ग गज में ही निर्माण हुआ है तो 500-300-200 (खाली एरिया) पर हाउस टैक्स लगेगा। कुल प्लाट एरिया पर हाउस टैक्स 2 रुपये प्रति गज के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। जबकि कवर एरिया पर सभी फ्लोर पर 1 रुपये स्क्वेयर फीट के हिसाब से हाउस टैक्स चार्ज लगेगा। मालूम हो कि प्रशासन की ओर से जोन-1 से लेकर 3 तक अलग अलग रेट हाउस टैक्स का रखा है।
जोन-1- सेक्टर-1 से 19 तक, सेक्टर-26, 26 (ई), सेक्टर-27 और सेक्टर-29 इतना देना होगा- एक कनाल (खाली प्लॉट 200 वर्ग गज) की कोठी पर अब 7150 रुपये हाउस टैक्स लगेगा। जबकि 10 मरले की कोठी पर 3575 और पांच मरले की कोठी पर 1787.50 रुपये चार्ज किया जाएगा। जबकि पिछले सप्ताह जारी नोटिफिकेशन में एक कनाल की कोठी पर 7750 रुपये का हाउस टैक्स लगा है। अब अगर एक कनाल की कोठी में रहने वाला कोई दो माह के भीतर हाउस टैक्स जमा कराता है तो उसे 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी और उसे सिर्फ 4290 रुपये ही जमा कराने होंगे।
जोन-2- सेक्टर-20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 से 38, 38 वेस्ट, मनीमाजरा हाउसिंग कांप्लेक्स, शिवालिक एनक्लेव, औद्योगिक एरिया के फेज-1, 2 के साथ साथ निगम की जितनी भी शॉप्स कम फ्लैट्स हैं। इतना देना होगा- एक कनाल (खाली प्लाट 200 वर्ग गज) की कोठी पर 5720 रुपये हाउस टैक्स लगेगा जबकि 10 मरले की कोठी पर 2860 और 5 मरले की कोठी पर 1430 रुपये का हाउस टैक्स लगेगा जबकि पिछली नोटिफिकेशन में एक कनाल की कोठी पर 6200 रुपये हाउस टैक्स लग रहा था जबकि इस जोन में रहने वाला एक कनाल की कोठी वाला अगर छूट लेता है तो उसे करीब 3432 रुपये जमा करवाने होंगे
जोन-3- सेक्टर-30, 40, 41 से 56 तक, सेक्टर-61, 63 का रिहायशी इलाका ऐसे लगेगा टैक्स- एक कनाल (खाली प्लाट 200 वर्ग गज) की कोठी पर 4290 रुपये हाउस टैक्स लगेगा। जबकि 10 मरले पर 2147 और 5 मरले की कोठी पर 1072.50 हाउस टैक्स लगेगा। जबकि पिछली नोटिफिकेशन में एक कनाल की कोठी पर 4650 हाउस टैक्स लग रहा था। 2013 में 5 मरले से लेकर ऊपर तक के मकानों पर 1 रुपये प्रति गज के हिसाब से हाउस टैक्स एक साल के लिए चार्ज किया गया था। इस जोन में एक कनाल के मकान पर 40 प्रतिशत छूट मिलती है तो उसे 2574 रुपये देने होंगे।