चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चार साल पहले सड़क हादसे में 40 प्रतिशत दिव्यांग हुए युवक को 22.88 लाख रुपये की रकम बतौर मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। मुआवजे की यह रकम जिस वाहन से हादसा हुआ, उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। मुआवजा पाने वाले युवक की पहचान पंचकूला के रहने वाले 25 वर्षीय रोहन लूथरा के रूप में हुई है। मार्च 2019 में दर्ज मामले के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ, जब पीड़ित याचिकाकर्ता अपनी एक्टिवा पर मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया-1 से पंचकूला स्थित अपने घर की ओर आ रहा था। इस दौरान जैसे ही वह इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में पहुंचा उसी दौरान गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हरियाणा की नंबर की कार ने जोरदार टक्कर मार दी। मामले में सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
दायर मामले के मुताबिक रोहन लूथरा 25 मार्च 2019 को रात 10.30 बजे पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया-2 स्थित जोशी होंडा के पास पहुंचा तभी गलत दिशा से आ रही कार ने उसकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से वह गिरकर घायल हो गया। कार को जतिन वर्मा चला रहा था। वाहन उसके पिता सुनील वर्मा के नाम पर पंजीकृत है। हादसे में उसके काफी पैसे खर्च हो गए। पैर में गहरी चोट और दर्द के चलते न तो वह ठीक से चल सकता है, न ही पेड़ या किसी उंचाई पर चढ़ सकता है। वह इसमें 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गया। पीड़ित ने 75 लाख रुपये मुआवजा मांगते हुए याचिका दायर की थी।