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Chandigarh News: सेवा अधिकार की ऑटो प्रणाली के दायरे से बाहर हैं 358 सेवाएं

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मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए
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चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार की ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) के दायरे से करीब 358 सेवाएं बाहर हैं। इनमें सबसे ज्यादा सेवाएं राजस्व विभाग (44), एचएसवीपी (42), परिवहन विभाग (37), गृह विभाग की (29), यूएलबी (23) और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (26) की शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। वीरवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने सचिवों से ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) पर उनके उप-भागों समेत सभी शेष अधिसूचित सेवाओं के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की ऑटो अपील प्रणाली के तहत तय समय में काम न होने पर स्वत: ही नामित अधिकारी के पास अपील दायर हो जाती है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, परिवहन, गृह, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई विभागों के प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
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