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Chandigarh News: सड़क हादसे के बाद दिव्यांग हुए विवाहित के लिए 30 लाख मुआवजा मंजूर

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चंडीगढ़। सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने लगभग 30 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। 12 मई, 2018 हादसा हुआ था। मामले में मुआवजा पाने वाले हरियाणा के यमुनानगर निवासी 30 साल के प्रणाम उर्फ मोनी को एक कार चालक ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद से वह दिव्यांग हो गया था। पीड़ित ने अपनी पत्नी के जरिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। अब पीड़ित को मुआवजे की राशि का भुगतान कार चालक, कार मालिक और चंडीगढ़ स्थित वाहन की बीमा कंपनी को करना होगा। ट्रिब्यूनल ने कुल 30,01,600 रुपये बतौर मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेशों में कहा कि दावेदार की शारीरिक दिव्यांगता और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके भविष्य की सुरक्षा और जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। दायर याचिका में प्रणाम ने बताया था कि जब उसके साथ हादसा हुआ तो वह 30 वर्ष का था। वह मजदूरी का काम करता था और प्रति माह 12 हजार रुपये कमाता था। घटना वाले दिन वह बाइक पर घर से काम पर जा रहा था। उसके साथ बाइक पर अमरीश कुमार पीछे बैठा था। दोनों गांव नथनपुर से गांव लक्कड़ जा रहे थे। रात करीब साढ़े 10 बजे जब वह गांव नथनपुर के पास पहुंचे तो गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हरियाणा नंबर की मारुति कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार प्रणाम और अमरीश गंभीर घायल हो गया। कार चालक मौके से फरार हो गया था। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया, जहां अमरीश की मौत हो गई, जबकि प्रणाम गंभीर चोटिल होने की वजह से दिव्यांग हो गया था।
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