- हरियाणा में राशन डिपो आवंटन में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू
- दुष्यंत चौटाला ने किया फेयर प्राइस शॉप पोर्टल का उद्घाटनफ
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को राज्य के एक तिहाई (33 प्रतिशत) राशन डिपो की कमान देने की योजना लागू कर दी है। राशन डिपो अलॉटमेंट में तेज़ाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का भी प्रावधान किया है। शनिवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फेयर प्राइस शॉप के पोर्टल की शुरुआत की।
3224 में से 2382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे
अब इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 3224 नए राशन डिपो के लाइसेंस दिए जाएंगे। इन लाइसेंसों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो कि 7 अगस्त तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से चल रहे राशन डिपो में महिलाओं के बैकलॉग को पूरा करने के लिए नए लाइसेंस आवंटन में प्रावधान किया है। राज्य के 3224 में से 2382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे।
पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत होगा डिपो का आवंटन
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नए राशन डिपो का आवंटन 1 अगस्त, 2022 को लागू पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत 300 लाभार्थी राशनकार्डों पर उचित मूल्य की एक सरकारी दुकान यानी राशन डिपो का संचालन किया जाना है। इसके तहत हर दूसरे डिपो के बाद तीसरा डिपो महिलाओं को अलॉट किया जाएगा। राशन डिपो के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहली बार की जा रही है।
1 सितंबर को जारी की जाएगी सूची
7 अगस्त तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के बाद अगस्त में ही जिला स्तर पर छंटनी और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 1 सितंबर, 2023 को नए डिपो धारकों की सूची जारी कर दी जाएगी। राशन डिपो की अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
ये होगी पात्रता
- आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड या गांव का निवासी हो।
- उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच हो।
- शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास हो, कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य है।
- तेज़ाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता दी जाएगी।