चंडीगढ़। जिला अदालत ने वीरवार को 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 21 साल के युवक को 20 साल की कैद सुनाई है। दोषी की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है। इसके खिलाफ मौलीजागरां थाना पुलिस ने जून 2022 में दुष्कर्म, कैद में रखने, धमकाने और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
इस मामले में मार्च 2022 में होली से दो दिन पहले चंडीगढ़ निवासी पीड़िता पंचकूला के बुढ़नपुर में किराये पर रहने वाले नदीम के संपर्क में आई थी। जब वह अपनी दोस्त से मिलने गई थी तब उसकी आरोपी से दोस्ती हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने कमरे में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था और धमकाकर कहा था कि किसी वह किसी को कुछ न बताए। इसके बाद भी दोषी ने जून, 2022 को दोबारा बच्ची के घर जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। जब इसका पता बच्ची के घरवालों को लगा तो उन्होंने मौलीजागरां पुलिस थाने में आरोपी नदीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में तीन सरकारी गवाह रखे गए थे, इनमें सीएफएसएल डॉक्टर, यूटी पुलिस के ड्राफ्टमैन और मौलीजागरां थाने के तत्कालीन एसएचओ शामिल थे। आरोपी को सजा दिलवाने में मेडिकल रिपोर्ट अहम सबूत थी।