चंडीगढ़। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान फैदां गांव के निवासी कुलबीर सिंह के रूप में हुई है। चार साल पहले सेक्टर-19 थाना पुलिस ने कुलबीर और एक ऑटो ड्राइवर को आरोपी बनाते हुए आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने आरोपी ऑटो चालक को पहचानने से इनकार कर दिया था। इस वारदात में उसकी भूमिका नहीं पाए जाने के चलते बरी कर दिया था।
मामले के अनुसार पीड़िता घर से शिमला जाने के लिए सेक्टर-43 के बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी कुलबीर उसके पास आया और उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले लिया। उसने पीड़िता को एक ऑटो में बिठाया और उसे एक होटल में ले गया। वहां आरोपी और ऑटो चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।