चंडीगढ़। जिला अदालत ने चार साल पहले पांच साल के बच्चे से हुए कुकर्म के मामले में 20 वर्षीय युवक को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाई। सजा पाने वाले युवक के खिलाफ मलोया थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 377 और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस की ओर से दायर की गई चार्जशीट और सामने आए सबूत और तथ्यों के आधार पर अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। हालांकि वारदात के वक्त दोषी की उम्र साढ़े 16 साल थी। शुरुआत में उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चला, लेकिन बाद में इसे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। दोषी अभी तक जमानत पर बाहर था, लेकिन सोमवार को दोषी करार दिए जाने के साथ ही उसे हिरासत में ले लिया गया था। चार साल पहले पुलिस ने बच्चे की नानी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था।