चंडीगढ़। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के 11 वर्ष पुराने मामले में जिला अदालत ने दोषी युवक को तीन साल की सजा सुनाई। दोषी अमित कुमार वशिष्ट पंचकूला का रहने वाला है। उसने मनीमाजरा के जसपाल सिंह से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। मनीमाजरा थाना पुलिस ने दोषी अमित कुमार के खिलाफ मई 2013 में आईपीसी की धारा 420 और इमीग्रेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।पुलिस को दी शिकायत में माड़ीवाला टाउन मनीमाजरा निवासी जसपाल सिंह ने बताया कि वह अमित कुमार वशिष्ट को जानता था। अमित ने जसपाल को कहा कि उसका इमीग्रेशन का काम है और वह वर्क परमिट के जरिए यूएसए में उसे नौकरी दिला देगा। इसके लिए उसने जसपाल से जुलाई 2012 में 20 लाख रुपये, पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज ले लिए लेकिन काफी समय तक न वीजा दिलाया और न पैसे वापस लौटाए। जब जसपाल ने दोषी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी उसने रुपये वापस करने की बात कही और 20 लाख रुपये का एक चेक भी दिया लेकिन जब चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।