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चेक पर हाथ से कटिंग, पोस्ट ऑफिस लगा 16000 का जुर्माना

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चेक पर हाथ से कटिंग, पोस्ट ऑफिस लगा 16,000 का जुर्माना
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- दा पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल फोरम का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। दा पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल फोरम ने पोस्ट ऑफिस अधिकारी की गलती से एक उपभोक्ता के किसान विकास पत्र के चेक के डिसऑनर होने के मामले 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने आदेश में पोस्ट ऑफिस अधिकारियों को देय राशि के साथ 9 प्रतिशत ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस को राशि का भुगतान एक माह के भीतर करना होगा। फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत पर आज तक की देय राशि 32,189 रुपये पर 9 प्रतिशत ब्याज, 5000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और 5000 रुपये लीगल कॉस्ट देने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माने की कुल राशि 16,000 रुपये का भुगतान पोस्ट ऑफिस की ओर से उपभोक्ता को 30 दिन में देना होगा।
एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने बताया कि उनकी पत्नी संगीता चांदगोठिया के किसान विकास पत्र की समय अवधि साल 2015 में पूरी हुई और सेक्टर-8 पोस्ट ऑफिस की ओर से तिथि 11 दिसंबर 2015 का 32,189 रुपये का चेक संगीता चांदगोठिया के नाम के बजाय सिर्फ चांदगोठिया का बना दिया गया। जब संगीता ने सहायक पोस्ट मास्टर को यह बात बताई तो उन्होंने हाथ से उस चेक पर संगीता भी लिख दिया। चेक जब बैंक में भुगतान के लिए लगाया गया तो वो डिसऑनर हो गया। संगीता ने चेक को दोबारा बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन पोस्ट ऑफिस ने दूसरा चेक बनाकर नहीं दिया। आखिरकार मामला रेड्रेसल फोरम में पहुंच गया और संगीता ने देरी के ब्याज के साथ मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा भी क्लेम किया।
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पोस्ट विभाग की ओर से फॉर्म को बताया गया कि संगीता को नया चेक दे दिया गया था और संगीता ने उसका बैंक से भुगतान तभी ले लिया था। इसलिए संगीता अब उनकी उपभोक्ता ही नहीं हैं, लेकिन संगीता की ओर से फोरम में यह तर्क रखा गया था कि आरबीआई के नियमों के अनुसार हाथ से की गई कटिंग गैरकानूनी है और पोस्ट ऑफिस अधिकारी की गलती से उसे भुगतान देरी से मिला। आखिरकार दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फोरम के प्रेसिडेंट सतपाल ने फैसला सुनाया कि डाक विभाग उपभोक्ता संगीता को किसान विकास पत्र की देय राशि 32,189 रुपये पर आज तक नौ प्रतिशत ब्याज, 5000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और 5000 रुपये लीगल कोस्ट का भुगतान करे। जुर्माने की कुल राशि 16,000 रुपये का भुगतान पोस्ट ऑफिस की ओर से संगीता को 30 दिन में देना होगा।
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