संपत्ति मालिक कैश लेस प्रणाली का इस्तेमाल करें, मिलेगी छूट
पंचकूला। नगर निगम आयुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि सरकार की ओर से उन संपत्ति मालिकों को एक बार 30 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जायेगी, जिन्होंने 2010-11 से 2017-18 तक का सभी टैक्स एरियर के साथ जमा करवाएगा। टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। जो संपत्ति मालिक कैश लेस प्रणाली से भुगतान करेंगे उन्हें अतिरिक्त एक प्रतिशत छूट दी जायेगी। संपत्ति कर सेक्टर-4 स्थित, सामुदायिक केंद्र, एमसी कार्यालय में सप्ताह के किसी भी दिन जमा करवा सकते हैं।