सीएलयू मामले में कॉलेज मालिक और सेक्रेट्री दोषी करार
- पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में हुई सुनवाई, पांच-पांच लाख लगाया जुर्माना
- दोनों को 5-5 लाख रुपये सेना कल्याण निधि युद्ध दुर्घटना फंड में जमा करवाने के निर्देश
- मालिक सहित तीन लोगों पर 2009 में हुआ था केस दर्ज, एक हो गया था बरी
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। वीरवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने सीएलयू मामले में एक निजी पॉलीटेक्निक कॉलेज मालिक को दोषी करार देते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में तीन साल की सजा के खिलाफ जींद के एक निजी पॉलीटेक्निक कॉलेज मालिक की ओर से विशेष सीबीआई कोर्ट में अपील करने पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषियों को 5-5 लाख रुपये सेना कल्याण निधि युद्ध दुर्घटना फंड में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, जींद के एक प्रसिद्ध कॉलेज के मालिक सहित तीन लोगों पर 2009 में केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि इन्होंने कॉलेज के लिए सीएलयू कम होने और 10 एकड़ जमीन पर कॉलेज बना लिया था। इसके बाद करीब छह साल केस चलने के बाद निचली अदालत ने मामले में कॉलेज मालिक अनिल बंसल और सेक्रेटरी विनोद सिंह को दोषी करार करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया था। सजा मिलने पर दोषी मालिक एवं सेक्रेटरी ने सीबीआई की विशेष अदालत में अपील कर दी थी। सीबीआई कोर्ट ने दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए दोनों को 5-5 लाख रुपये सेना कल्याण निधि युद्ध दुर्घटना फंड में जमा करवाने के निर्देश दिये। बचाव पक्ष के वकील विशाल गर्ग नरवाना ने 5-5 लाख के ड्राफ्ट कोर्ट में जमा करवा दिए।