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हरियाणा सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है उपलब्ध

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75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा सोलर वाटर पंप
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- हरियाणा सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है उपलब्ध
- 2 एचपी/5 एचपी के लिए आवेदन वाले लाभार्थी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। हरियाणा सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पंप उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिस उपभोक्ता ने दो एचपी/पांच एचपी के लिए आवेदन किया है, वह किसान अपना लाभार्थी हिस्सा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य परियोजना अधिकारी जगदीप ढांडा ने बताया कि सरकार यह पंप केवल उन किसानों को उपलब्ध करवा रही हैं, जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं या इन सोलर वाटर पंप के लगने से पहले सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपना लेंगे। इस स्कीम के तहत जिन किसानों ने सिंचाई व बागवानी के लिए पंप के लिए ओवदन किया है, वे दो एचपी के लिए 45 हजार व पांच एचपी के लिए 83,250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अतिरिक्त उपायुक्त एवं अध्यक्ष, आदित्य सोलर शॉप पंचकूला के पक्ष में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए शपथ पत्र के लिए कार्यालय प्रयोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, आदित्य सोलर शॉप, लघु सचिवालय, सेक्टर-एक पंचकूला के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि इस बारे में आगामी कार्यवाही की जा सके।
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