चंडीगढ़। अमेरिका भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी करने वाली एक महिला को जिला अदालत के अतिरिक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक मूलरूप से नेपाल की रहने वाली महिला चार साल पहले सेक्टर-26 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। उसके खिलाफ पड़ोस में रहने वाले रवि कुमार ने शिकायत दी थी। रवि ने शिकायत में बताया था कि दोषी महिला विष्णु पिछले करीब 2-3 साल से चंडीगढ़ में उसके पड़ोस में रहती थी। विष्णु ने रवि को अमेरिका जाने के लिए उकसाया और इसके लिए 15 लाख रुपये मांगे। रवि उसकी बातों में आ गया और उसने दस्तावेज और पासपोर्ट विष्णु को ई-मेल कर दिए। उसने अपनी मां के खाते से विष्णु के खाते में 15 लाख रुपये भी ट्रांसफर कर दिए।
इसके बाद विष्णु ने रवि से बात करनी कम कर दी और फोन स्विच ऑफ कर लिया। रवि को अहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। इसलिए उसने विष्णु के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने विष्णु को मुंबई से गिरफ्तार किया। वहीं, अपने बचाव में विष्णु ने कोर्ट में दलील दी कि उसे फंसाया गया है। उसने यह रकम रवि से उधार ली थी और कुछ रकम उसने उसे लौटा भी दी थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने उसे ब्याज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और जब उसने मना किया तो उस पर झूठा केस दर्ज करवा दिया। हालांकि उसकी दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना और उसे दो साल की सजा सुनाई गई।