चंडीगढ़। सेक्टर-34 चंदर कला देहरा (83) की शिकायत पर बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता आयोग ने तीन लाख की राशि वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी पर उपभोक्ता के साथ सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर दोषी पाते हुए उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 60 दिनों के अंदर रकम चुकाने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता चंदर कला देहरा ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के सलाहकार अजय शर्मा और प्रहलाद सिंह ठाकुर ने 27 अप्रैल 2021 को उनके घर पर बीमा पॉलिसी की गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेच दी। उन्होंने पॉलिसी के तहत तीन साल के लिए हर साल तीन लाख के प्रीमियम का वादा किया, लेकिन जब 18 मई 2021 को पॉलिसी प्राप्त हुई तब पता लगा कि पॉलिसी 12 साल की अवधि के लिए थी। इस पर उसने तुरंत ही बीमा कंपनी को पॉलिसी की गलत जानकारी की सूचना दी और पॉलिसी की वापसी की मांग की। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने कोई सही पॉलिसी नहीं भेजी और धन वापसी की मांग को भी अनसुना कर दिया। आयोग ने आदेश में कहा कि एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र 83 वर्ष है, उसके लिए 12 साल की बीमा पॉलिसी लेना असंभव प्रतीत होता है। इस आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता के तीन लाख की राशि लौटाने का आदेश दिया।