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ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन, 100 के करीब लोगों के DL सस्पेंड

Sat, 07 Jan 2017 02:29 PM IST
अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : File Photo
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31 दिसंबर और एक जनवरी की रात ड्रंकन ड्राइव के मामलों में 252 लोगों के चालान में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन न होने के बाद जिला अदालत में पिछले दो दिनों से इसका पालन होने लगा है।
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शुक्रवार को जिला अदालत में 100 के करीब लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किए गए। इनमें रेड लाइट जंप, ड्रंकन ड्राइव और ओवर स्पीड के मामले शामिल थे। इनमें सबसे अधिक मामले रेड लाइट जंप के थे और सबसे अधिक ड्राइविंग लाइसेंस ऑटो चालकों के सस्पेंड हुए।

 सूत्रों के अनुसार ड्रंकन ड्राइव के 252 मामलों में लोगों को केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने के बाद सेशन जज ने इस मामले में सभी जजों के साथ मीटिंग की और जिला अदालत के सभी जजों को आदेश दिए कि ट्रैफिक चालान के मामलों में अब से सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। इसके तहत ड्रंकन ड्राइव, रेड लाइट जंप और ओवर स्पीड के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाए।
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सस्पेंड होने वालों में ऑटो चालक सबसे अधिक

- फोटो : File Photo
इसके बाद वीरवार को 20 और शुक्रवार को सिविल जज गुरकिरण सिंह की अदालत ने 100 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए। ऐसा पहली बार होगा जब इतने बड़े स्तर पर लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस एक ही दिन में सस्पेंड किए गए हैं। इनमें ऑटो चालक सबसे अधिक हैं। उनके रेड लाइट जंप के चालान किए गए हैं। वहीं ड्रंकन ड्राइव और ओवर स्पीड के भी कई मामले हैं। 

बता दें कि थर्टी फर्स्ट की रात यूटी पुलिस ने 252 लोगों के ड्रंकन ड्राइव के चालान किए थे। दो फरवरी को ये सभी केस जिला अदालत में आए। ट्रैफिक चालान के लिए बनाई गई कोर्ट ने सभी 252 चालान भुगतने वालों को केवल जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। हालांकि वहीं सीजेएम कोर्ट ने दूसरी बार ड्रंकन ड्राइव में पकड़े जाने पर दो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन-तीन महीने के लिए सस्पेंड किए थे। साथ ही 3-3 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था।
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