हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने स्नैचिंग जैसे अपराध के लिए 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया था। इसके अलावा 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यहां स्नैचिंग मामलों की सुनवाई अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की बजाय सेशन कोर्ट में की जाती है।
- 2 जून को सेक्टर 32 में कुछ महीने पहले रहने आई 75 साल की बुजुर्ग दीरावती की गर्दन पर चाकू रखकर झपटमार उनकी सोने की चेन छीन ले गए।
- 29 मई को दिनदहाड़े सेक्टर 40 डी मार्केट में एक टीचर से बाइक सवार पर्स झपटने का मामला सामने आया।
- 31 मई को सेक्टर 40डी में एक महिला से बाइक सवार दो युवक सोने की चेन झपटकर फरार हो गए थे।
एमएचए की ओर से हरियाणा की तर्ज पर एंटी चेन स्नैचिंग एक्ट की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस कानून से झपटमारों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। अपराधियों में कानून का खौफ कायम करने के लिए यह बड़ा कदम है। -अरुण कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम
एमएचए की ओर से नोटिफिकेशन एंटी चेन स्नैचिंग एक्ट की नोटिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई लिखित में गजट नहीं आया है। - नीलांबरी विजय जगादले, एसएसपी चंडीगढ़