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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

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चंडीगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में जिला अदालत ने दोषी युवक आशीष को 10 साल की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी के खिलाफ अपहरण का भी केस दर्ज हुआ था, लेकिन अदालत ने उसे केवल रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
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पीड़िता की गवाही भी इस केस में अहम रही। पीड़िता ने बताया कि दोषी उसे अपने साथ ले गया था। जहां उसने दुष्कर्म किया। अदालत ने नाबालिग लड़की की गवाही पर आशीष को 10 साल की सजा सुना दी। हालांकि बचाव पक्ष की और से अदालत में दलील दी गई कि इस केस में पुलिस के पास कोई मेडिकल सबूत नहीं थे। नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि आशीष उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
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