चंडीगढ़। सेक्टर-31 थाने में दर्ज चाकू की नोक पर मोबाइल फोन छीनने के मामले में बुधवार को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर मामले में नामजद दोषी सुनील उर्फ भतीजा निवासी रामदरबार को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 20 जनवरी, 2024 को पुलिस में दी गई शिकायत में पीड़िता रीतिका निवासी राम दरबार ने बताया कि वह घटना के समय सुबह 6.40 पर हाउस कीपिंग काम के लिए औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक स्थित मॉल में जा रही थी। जब वह राम दरबार के रामलीला मैदान के पास से गुजर रही थी तो एक युवक आया और चाकू की नोक पर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था और जांच करते हुए आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर उसके पास से छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया था।