नोटिफिकेशन के बाद अब नगर निगम ने शहरवासियों से हाउस टैक्स लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अगस्त के पहले सप्ताह में सेल्फ असेसमेंट स्कीम लांच की जा रही है जिसमें शहरवासियों को खुद ही दो माह के भीतर हाउस टैक्स जमा करवाना होगा। खुद टैक्स जमा करवाने पर लोगों को 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
मालूम हो कि प्रशासन ने कॉलोनियों और गांव के रिहायशी इलाके में हाउस टैक्स से छूट दे दी है। निगम की ओर से जब स्कीम को लांच किया जाएगा तो उसी समय हर मरले के मकान और उनका फ्लोर वाइज रेट तय करके पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा, ताकि उन्हें अपने हाउस टैक्स की सही राशि का पता लग सके।
वर्ष 2003 से लागू प्रापर्टी टैक्स को भी इकट्ठा करने के लिए नगर निगम अप्रैल माह में सेल्फ असेसमेंट स्कीम लांच करता है। अब नगर निगम 2015-16 के लिए हाउस टैक्स इकट्ठा करेगा।
निगम कमिश्नर भावना गर्ग का कहना है कि अब तक नगर निगम के पास कोई पुख्ता डाटा नहीं है जिसके अनुसार यह तय किया जा सके कि हाउस टैक्स से कितनी कमाई होगी। शहरवासियों को हाउस टैक्स जमा करवाने की सुविधा इसंपर्क सेंटर और बैंकों में दी जाएगी। इस समय प्रॉपर्टी टैक्स भी इसी तरह निगम तक पहुंचता है।
हेल्पलाइन नंबर होगा जारी
नोटिफिकेशन के अनुसार प्रशासन ने प्लॉट का कुल एरिया और कवर एरिया का अलग-अलग रेट तय किया है, जिस कारण लोगों को हाउस टैक्स की सही राशि का पता लगाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कमिश्नर भावना गर्ग का कहना है कि लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों की भी मदद ली जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल एरिया पर टैक्स 2 रुपये प्रति वर्ग गज और कवर एरिया पर एक रुपया प्रति वर्ग के हिसाब से लगेगा।
पांच और गांव में लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स
गृह सचिव अनुराग अग्रवाल का कहना है कि इस समय नगर निगम के पास कुल 11 गांव हैं। इनमें पांच गांव ऐसे हैं जहां प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं हैं इनमें अटावा, बढ़हेडी, बुटेला, पलसौरा और मलोया शामिल है। उनका कहना है कि इन गांवों में हो रही कॉमर्शियल गतिविधियों पर भी हाउस टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। हाउस टैक्स पर मेयर और भाजपा पार्षदों में नोकझोंक-पेज 6
सरकारी मकानों का सर्विस चार्ज का भुगतान करेगा प्रशासन
सरकारी मकानों में रहने वालों को राहत दी गई है। बेशक प्रशासन ने यहां पर हाउस टैक्स की बजाय सर्विस चार्ज लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसका भुगतान प्रशासन ही नगर निगम को करेगा, क्योंकि शहर के सरकारी मकान प्रशासन के अंतर्गत हैं।
नोटिफिकेशन के अनुसार सर्विस चार्ज का रेट हाउस टैक्स के मुकाबले में 75 प्रतिशत तय किया गया है। इसके अनुसार 1.50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से सर्विस चार्ज लिया जाएगा। नगर निगम ने जब खुद निर्णय नहीं लिया तो प्रशासन ने सेक्शन 90(3) के तहत हाउस टैक्स थोपा है।