वित्त मंत्रालय ने टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को एक बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार करने वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से 1 फीसदी जीएसटी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम फर्जी बिल (इन्वॉयस) के जरिये कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया है।