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GST लागू होने से सस्ती-महंगी होंगी ये चीजें, नहीं लगेगा इन पर टैक्स

Fri, 30 Jun 2017 10:14 AM IST
amarujala.com- Presented by: अरविंद कुमार
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gst
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17 सालों से अधर में लटका जीएसटी 1 जुलाई से देशभर में लागू होने वाला है। सरकार इसे भारत की आजादी से अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार सिस्टम मान रही है। जीएसटी से छोटे-छोटे करों की समाप्ति होगी जो व्यवसायों में गतिरोध पैदा करते हैं। वृद्धि में प्रोत्साहन के साथ-साथ जीएसटी सिर से ऊपर जाती मंहगाई पर भी लगाम लगाएगा। 
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बता दें कि जीएसटी के तहत खाद्य अनाज, अनाज और सब्जियों को शून्य दर्जा दिया गया है और बाकी चीजों के लिए रेट स्लैब 5%, 12 %, 18.5 % और 28% रखे गए हैं। वहीं, लक्जरी उत्पादों पर उपकर लगाया जाएगा। 

GST  के बाद 'मंहगा'
मक्खन पर 5.66 % से बढ़कर 12 % का कर लगेगा, टेलीविजन 24.3% से 28%, फुटवियर 14.41% से 500 रुपये के ऊपर के जूतों पर 18% , बिस्किट 16.09 % से 18% , कॉर्नफ्लैक्स 9.86%  से 18% , हाथ की घड़ी 20.64%  से 28% , जेम 5.66%  से 18% , बेबी फूड 7.06%  से 18% , छोटी कारें ( 4 मीटर से कम/ 1200 सीसी पेट्रोल) 25% -27% से 28+1% , छोटी कारें (4 मीटर/ 15 सीसी पट्रोल) 25% -27%  से 28+3 % , मिड सेजमेंट कार (1500सीसी के कम) 36% -40%  से 28+15%  कर लगेगा।  
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GST  के बाद 'सस्ता'
मोबाइल फोन 20.02% से 12% , 500 रुपये से कम के जूते 14.41%  से 5%, रेडिमेड गारमेंट्स 18.16%  से 12% , विकलांग के लिए कार 20% -22%  से 18% , दवाइयां 11%  से 5% , रिनेवल एनर्जी डिवाइस 17% -18%  से 5% , लौहे से बनी चीजे 17% -18%  से 5% , हाथ से बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 0% -12.5%  से 0% , कॉन्टेक्ट लैंस 18%  से 12% ,प्रोसेस्ड‍ भोजन 14%  से 12%  की कमी आएगी। 
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GST कर से मुक्त
मीट, मछली (ताजा और ठंडी) 
दूध उत्पाद
अण्डा, नमक
ह्यूमन रक्त और इसके कंपोनेंट्स
गर्भनिरोधक दवाइयां
ताजा फल, सब्जी
नॉन-ब्रॉडेंड अनाज, आटा और गुड़
न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर 
गैर-कीमती धातु चूड़ी, एग्रीकल्चर हैंड टूल्स
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