आरबीआई ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता निकासी पर 50,000 रुपये की सीमा शामिल है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्देश जारी करते हुए एक बयान में कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद प्रतिबंध लागू हुए और छह महीने तक लागू रहेंगे।
अब बैंक बिना भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के कोई ऋण नहीं दे सकता या नवीनीकृत नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता या नई जमा राशि स्वीकार भी नहीं कर सकता। आरबीआई ने कहा कि सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 50,000 रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
हालांकि आरबीआई ने कहा कि रामगढ़िया सहकारी बैंक को दिए गए इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखाजाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक निर्देशों में बताए गए प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।