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सुप्रीम कोर्ट का यूनिटेक को आदेश, 31 दिसंबर तक जमा करें 750 करोड़ रुपये

Mon, 30 Oct 2017 04:05 PM IST
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल
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supreme court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक को आदेश देते हुए कहा है कि वो 31 दिसंबर तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा कर दें, ताकि घर खरीदने वाले बायर्स को पैसा रिफंड किया जा सके। 
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इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में करेगा। 
  Unitech matter: The Apex Court fixed the matter for further hearing to second week of January. — ANI (@ANI) October 30, 2017
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प्रमोटर की जमानत अर्जी की थी खारिज

यूनिटेक, एमडी संजय चंद्रा
यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर आने के लिए उन्हें अपनी कुछ निश्चित राशि जमा करनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि 16,300 फ्लैट खरीदारों के आंसू बिल्डर की आजादी की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

उच्चतम न्यायालय ने चंद्रा से कहा था कि अगर उन्होंने खरीददारों को फ्लैट या रिफंड नहीं दिया तो कोर्ट यह काम नीलामी करके खुद करेगा। कोर्ट ने फ्लैट या पैसे की चाहत रखने वालों की लिस्ट भी मांगी थी।

इससे पहले 15 सितंबर को भी चंद्रा बंधुओं की जमानत याचिका खारिज हुई थी। चंद्र और उनके भाई अजय नोएडा और गुरुग्राम में आवासीय योजना के निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोपी हैं। चंद्रा और उनके भाई अजय को इसी साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।
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