सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द बायर्स को उनका पैसा वापस करने के लिए एक नई वेबसाइट बनाएं, जिस पर बायर्स अपना क्लेम फाइल कर सकें।
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इसके लिए वकील पवन श्री अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए कहा है कि वो इसके लिए जल्द ही एक वेबसाइट बनवाएं।
सभी निदेशकों को पेश होने का आदेश
कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में सभी गैर-संस्थागत निदेशकों को भी हाजिर होने का आदेश जारी करते हुए एक रोडमैप प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि वो बायर्स को फ्लैट देंगे या फिर उनका पैसा वापस करेंगे।