सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट खरीदने वाले निवेशक अपना एक समूह बनाकर बिल्डर के खिलाफ सीधे तौर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का रुख कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह निवेशकों का अधिकार है।
वे सामूहिक रूप से अपनी शिकायतें उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निवेशकों के लिए बेहद राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निवेशकों द्वारा एसोसिएशन बनाकर सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जाने को चुनौती दी गई थी।
आम्रपाली का कहना था कि निवेशक सीधे राष्ट्र्रीय उपभोक्ता आयोग नहीं जा सकते हैं। उन्हें पहले राज्य उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।