घर खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए और उन्हें बिल्डर द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए लिए केंद्र सरकार आगे आई है। अब से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े सभी मामलों को शहरी विकास मंत्रालय देखेगा। मंत्रालय वो मामले देखेगा जो रेरा कानून के तहत आएंगे।
कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया आदेश
कैबिनेट सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि शहरी विकास मंत्रालय अब रेरा कानून से जुड़े सभी मामलों को देखेगा। रेरा रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कानून है, जिसके तहत किसी भी तरह के प्लॉट, अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग की खरीद-बिक्री को पारदर्शी तरीके से किया जा सके। इसमें बायर्स के हितों की रक्षा करने का प्रावधान भी है।
रेरा के तहत आएंगे अभी चल रहे प्रोजेक्ट
घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डरों के पहले से चल रहे प्रोजेक्ट भी रेरा कानून के दायरे में आएंगे। इससे पहले केवल वो ही प्रोजेक्ट रेरा कानून के दायरे में थे जो कि कानून के लागू होने के बाद शुरू हुए थे।