किराये पर बेसमेंट में लॉकर खोलने वाले बैंकों पर जल्द ही सील होने की गाज गिर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनी तीन सदस्य कमेटी ने देश भर में स्थित सभी स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि वो अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद ऐसी बैंक शाखाओं के उस हिस्से को सील करे दें, जिनके लॉकर बेसमेंट में स्थित हैं।
30 जून तक खाली करने का था आदेश
इससे पहले मार्च में इस कमेटी ने सभी बैंकों को ऐसी जगह खाली करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। लेकिन इस समय सीमा के बीत जाने के बाद अभी भी देश के अधिकांश हिस्सों में बैंकों ने लॉकर बेसमेंट में बना रखे हैं।
सील करने से पहले दिया जाएगा नोटिस
कमेटी ने सभी स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि वो लॉकर वाले हिस्से को सील करने के तीन दिन पहले नोटिस भेजें, जिससे बैंक के ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर बैंक ने आदेश की तामील नहीं की तो उसके शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाही की जाएगी।