ऑनलाईन ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने ये जुर्माना आईफोन 5एस (16 जीबी) ग्राहक तक 68 रुपए में नहीं पहुंचा पाने के बदले लगाया है।
उपभोक्ता फोरम में स्नैपडील के ग्राहक निखिल बंसल ने शिकायत दर्ज करायी थी कि वेबसाइट पर ऑडर करने के बावजूद स्नैपडील ने उन्हें 68 रुपए में आईफोन 5एस (16 जीबी) देने से इंकार कर दिया।
उनका कहना है कि उन्होंने वेबसाइट पर ऑफर देखकर ही फोन ऑडर किया था। वहीं मामले पर स्नैपडील ने कहा कि आईफोन 5एस (16 जीबी) मिलने की सूचना तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुई थी।
इस पर फोरम ने 12 फरवरी को सुनवाई करते हुए कंपनी की दलील को खारिज कर दिया और स्नैपडील को आदेश दिया कि बंसल को फोन उसी कीमत पर दे जिस पर उसकी घोषणा की गयी थी।