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स्नैपडील को देना पड़ेगा 68 रुपए में आईफोन

Sun, 06 Mar 2016 12:56 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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ऑनलाईन ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने ये जुर्माना आईफोन 5एस (16 जीबी) ग्राहक तक 68 रुपए में नहीं पहुंचा पाने के बदले लगाया है।
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उपभोक्ता फोरम में स्नैपडील के ग्राहक नि‌खिल बंसल ने शिकायत दर्ज करायी थी कि वेबसाइट पर ऑडर करने के बावजूद स्नैपडील ने उन्हें 68 रुपए में आईफोन 5एस (16 जीबी) देने से इंकार कर दिया।

उनका कहना है कि उन्होंने वेबसाइट पर ऑफर देखकर ही फोन ऑडर किया था। वहीं मामले पर स्नैपडील ने कहा कि आईफोन 5एस (16 जीबी) मिलने की सूचना तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुई थी।
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इस पर फोरम ने 12 फरवरी को सुनवाई करते हुए कंपनी की दलील को खारिज कर दिया और स्नैपडील को आदेश दिया कि बंसल को फोन उसी कीमत पर दे जिस पर उसकी घोषणा की गयी थी।
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जिला उपभोक्ता फोरम भी दे चुकी है बंसल पक्ष में फैसला

गौरतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र बंसल ने फोरम के संगरूर जिला दफ्तर का दरवाजा तब खटखटाया था जब कंपनी द्वारा उसके ऑडर को पूरा न करने पर भेजी गयी ई-मेल का जवाब नहीं दिया गया।

इस फोरम ने 26 मार्च 2015 को अपने आदेश में स्नैपडील को फोन के साथ 2000 रुपए हर्जाने के तौर पर देने को कहा था। इस पर स्नैपडील ने राज्य उपभोक्ता फोरम में आदेश के खिलाफ अपील की थी।

उल्लेखनीय है कि स्नैपडील पर दाम को बड़ा-चढ़ा कर पेश करने का मामला नया नहीं है। लेकिन आईफोन जैसा मामला पहली बार ही हुआ है।
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