अपने मोबाइल को आधार से लिंक करने के लिए आपके पास 6 फरवरी तक का समय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मोबाइल कंपनियों को अपनी वेबसाइट या फिर आईवीआर के जरिए घर बैठे ग्राहकों को उनका आधार नंबर लिंक कराने की सुविधा 1 दिसंबर से देनी होगी।
इसके लिए ज्यादातर कंपनियों ने अपने ग्राहकों को मोबाइल नंबर आधार से लिंक करने के लिए सुविधा देने का ऐलान भी कर दिया है। आपके पास एक सिम हो या फिर इससे ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने सभी नंबरों को आधार से आसानी से वैरिफाई करा सकते हैं। वैरिफाई होने के बाद आपका फोन कतई बंद नहीं होगा।
आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी
आपको अपना मोबाइल सिम आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, वर्ना आपके एक या दोनों सिम ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास एक ही सिम है और उसको आधार कार्ड से लिंक करवा रखा है तो उसके लिए केवल आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर या फिर आईवीआर के जरिए वैरिफाई करवाना होगा।
फरवरी 2017 में भी दिया था आदेश
यह कदम धोखाधड़ी के साथ मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने को रोकने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2017 में एनजीओ लोकनीति फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। फाउंडेशन की मांग थी कि सभी मोबाइल नंबरों का उनकी पहचान और पते के साथ सत्यापन होना चाहिए।
इसके लिए नंबर को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है। इस कदम से गलत जानकारी देकर मोबाइल कनेक्शन हासिल करने पर रोक लगेगी। इस पर सरकार ने यह आश्वासन दिया कि ग्राहकों की बायोमीट्रिक जानकारी को मोबाइल ऑपरेटर्स जमा नहीं करेंगे और न ही उनकी पहुंच ग्राहकों के अन्य निजी डाटा तक होगी।