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फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण को लेकर NCLAT ने खारिज की कैट की याचिका

Thu, 12 Mar 2020 02:09 PM IST
‌डिंपल अलवधी पीटीआई, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्यापार संगठन कैट की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने वॉलमार्ट द्वारा 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी को चुनौती दी थी।

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न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही।

इसलिए कारिज की अपील
एनसीएलएटी ने यह भी कहा कि कैट ने अपनी याचिका में फ्लिपकार्ट को पक्षकार भी नहीं बनाया। एनसीएलएटी ने सौदे को लेकर सीसीआई की मंजूरी को जारी रखते हुए कहा, “हमने इसमें कोई पात्रता नहीं पाई, इसलिए अपील खारिज की जाती है।”
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आठ अगस्त 2018 को दी थी अधिग्रहण को मंजूरी
अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि इस सौदे से फ्लिपकार्ट के मंच का मूल्य बढ़ा है। सीसीआई ने आठ अगस्त 2018 को अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी।

मार्च के पहले सप्ताह में एनसीएलएटी फ्लिपकार्ट को बड़ा झटका देते हुए सीसीआई के पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया था। पीठ ने व्यापार नियामक सीसीआई को कंपनी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। तब जस्टिस एसजी मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से कहा कि था फ्लिपकार्ट के खिलाफ अपने प्रभावशाली का दुरुपयोग करते हुए अनुचित व्यापार को लेकर पर्याप्त दलीलें मिली हैं। लिहाजा व्यापार नियामक अपने महानिदेशक को आरोपों की जांच करने का आदेश दे। 

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