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कुरकुरे को लेकर आपने किया है यह पोस्ट तो फिर हो सकती है पेशी, हाईकोर्ट ने दिया कंपनियों को आदेश

Sat, 28 Jul 2018 04:12 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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kurkure
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पेप्सीको इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर सहित गूगल से 2.1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। इन कंपनियों पर पेप्सीको ने आरोप लगाया है कि उसके एक नमकीन उत्पाद कुरकुरे को लेकर के अफवाह फैलाई गई, जिससे उसको काफी नुकसान हुआ है। 
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क्या कुरकुरे में प्लास्टिक है!

पेप्सीको ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा है कि उसके स्नैक कुरकुरे को लेकर काफी लंबे से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया था कि इसको बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अगर कोई व्यक्ति कुरकुरे को जलायेगा तो फिर उसमें से प्लास्टिक के कण निकलेंगे। 

1 जून को दायर की याचिका

पेप्सीको ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इन सोशल मीडिया कंपनियों से हर्जाने मांगा है। याचिका दायर करने के बाद अब सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांग रही हैं कि उन्होंने इस बात की जानकारी कहां से मिली कि कुरकुरे में प्लास्टिक है। 
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इस वजह से दायर किया मुकदमा 

पेप्सीको ने कहा है कि कई वर्षों से वो सभी सोशल मीडिया कंपनियों से इस तरह पोस्ट व वीडियो हटाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे चलते उसके ब्रांड की छवि थूमिल हुई। 

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

अब हाईकोर्ट ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे लोगों की जानकारी देने के लिए कहा है जिन्होंने इस पोस्ट को अपने वॉल पर पोस्ट अथवा शेयर किया या फिर इससे संबंधित वीडियो को अपलोड किया है।

इस जानकारी में इन यूजर्स का नाम, पोस्ट, मोबाइल नंबर, उम्र और ई-मेल आईडी शामिल हैं जो कि सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। जिन भी लोगों का नाम कंपनियां देंगी, उनको कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी लिंक, यूआरएल, कमेंट और अन्य कंटेंट को ब्लॉक अथवा हटाने के लिए कहा है। 
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